वहीं धारा-144 लागूं होने के बाद अब कोई व्यक्ति राजमार्ग, सड़क जाम नही करेगा और कोई भी व्यापारिक प्रतिस्ठान/सार्वजनिक परिवहन/दुकानो, रिक्सा, टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नही रोकेगा ना ही बंद कराने का प्रयास करेगा. साथ ही एक स्थान पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नही होगे लेकिन यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर लागू नही होगा.
अब किसी भी सभा जुलूस प्रदर्शन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी लेकिन साथ ही यह प्रतिबंध परम्परागत धार्मिक/परम्परागत आयोजनो पर लागू नही है. जनपद सीमा मे कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार ऐसी वस्तु जिसके द्वारा किसी को चोट पहुंचायी जा सकती हो लेकर नही चलेगा. प्रतिबंधो के दायरो मे डयूटी पर तैनात कर्मचारियो, अधिकारियो एवं बृद्व व दिव्य्यांगो पर लागू नही होगा. अगर कोई भी व्यक्ति उक्त कार्यो को करते हुये पाया गया तो उसके विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी. यह धारा 20 नवम्बर से 19 जनवरी 2018 तक प्रभावी रहेगा.