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कुशीनगर में गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत लगभग 01 करोड़ की संपत्ति जप्त

कुशीनगर के तरयासुजान थाना पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत किया कार्यवाही

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कुशीनगर के थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त/शराब माफिया की अवैध तरीके अर्जित की गयी सम्पत्ति जो अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड है।उसे गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तरयासुजान थाना के गांव कोइन्दी बुज़ुर्ग के मनोज गुप्ता पुत्र परमा गुप्ता पर तरयासुजान सहित जिले के अन्य थानों को मिलाकर लगभग 01 दर्जन मामले दर्ज है।

सोमवार को पुलिस दने गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी कुशीनगर द्वारा जब्ती के आदेश को पालन कराया।

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