कुशीनगर: दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा

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कुशीनगर। जिले के जटहां बाजार थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म और निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दिनेश कुमार की अदालत ने आरोपी पिंटू उर्फ कोयल को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

यह मामला 22 फरवरी 2026 का है, जिसमें आरोपी ने एक नाबालिग पीड़ित जो गांव में तिलक कार्यक्रम से डीजे व डांस देखने गया था जहां उसके पट्टीदारी के चाचा लगने वाले आरोपी पिंटू उर्फ कोयल जबरन अप्राकतिक दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश करते हुए शव को छिपा दिया था।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए। फॉरेंसिक जांच में भी आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत मिले, जिससे मामला और पुख्ता हुआ।

इस केस में अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाह पेश किए, जिनके बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। राज्य की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ताओं ने प्रभावी पैरवी की।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य और विरलतम श्रेणी का है, इसलिए आरोपी को मृत्युदंड दिया जाना न्यायोचित है। साथ ही अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देती हैं, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों को भी झकझोर देती हैं।

Prabhat

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