कुशीनगर:चोरी, धोखाधड़ी या ऐसे अपराध जिनमें अपराधी के बारे में पता नहीं है तो ऐसे मामलों में अब मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर लगाने से मुक्ति मिल सकती है। इंटरनेट के जरिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा सकेगी। शासन से ई-थाना को मंजूरी दे दी गई है। डीजीपी जावीद अहमद ने कहा है कि यह नई क्रांति है और इससे अपराधों पर काबू पाने में आसानी होगी। यह अज्ञात अपराधियों और नॉन एसआर केस के लिए प्रभावी होगी। परीक्षण के लिए अभी तक यह सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध थी लेकिन पखवारे भीतर इसे आम जन के लिए लागू कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर ई-एफआइआर क्लिक पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकेगा। अगर किसी व्यक्ति ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी तो वह मंजूर नहीं होगी। जावीद अहमद का कहना है कि ई-प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज करायी जा सकेगी। ई-थाना पर जो रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी उसे ई-थाना प्रभारी द्वारा स्वीकृत किये जाने के उपरांत ही प्रथम सूचना रिपोर्ट समझी जाएगी। इसे संबंधित थाने का स्थानांतरित कर दिया जाएगा।अब मोटर साइकिल चोरी, चेन छिनैती, पर्स चोरी जैसे अपराधों में लोगों को थाने का चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। स्वीकृत और अस्वीकृत की सूचना संबंधित व्यक्ति को ई-मेल,या एसऍमएस द्वारा सूचित किया जायगा।