कुशीनगर : पतंजलि के पूर्व जिला प्रचारक रहे मुकेश दूबे का आरोप लगाया की उनके विरूद्ध पतंजलि के अधिकारियों ने योग पीठ को गलत शिकायतें की। पीठ ने बिना हमारा पक्ष सुने एकतरफा फैसला कर उनका वेतन रोक दिया। दूबे का कहना है कि योग पीठ में दिये शिकायतों पर कई दिनों तक गहन पड़ताल किया गया, पर किसी भी शिकायत की पुष्टि नहीं हो पाई, इसके बाद भी जनवरी 2014 से दूबे को न तो बहाल किया गया और न ही वेतन आदि दिया गया। इस बिच उनकी आर्थिक तंगी हो गया हैं । आखिरी विकल्प पर उन्होंने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया की अदालत में वाद दाखिल किया है। मा० न्यायालय ने संस्था के एरिया सेल्स मैनेजर , जोनल मैनेजर के विरुद्ध धारा 504, 506 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।और सभी को 14 मई को न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश पारित किया है।