कुशीनगर :इलाहबाद हाईकोर्ट ने पडरौना चीनी मिल के मालिको के ख़िलाफ़ 2014 में जारी गिरफ्तारी वारंट पर अब तक कार्यवाहीं ना होने पर ,कड़ा रुख अपनाते हुये इस पुरे मामले की जाँच खुद मुख्य सचिव को करने तथा इसका हलफनामा 30 जनवरी तक देने को कहा है.
मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार पडरौना चीनी मिल के किसानों के बकाये गन्ने मूल्य के भुगतान ना करने पर कोर्ट ने 2014 में प्रभुनाथ चौरसिया व 118 किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुये तब के चीनी मिल मालिक पर गिरफ़्तारी वारंट जारी किये थे परन्तु जिले के जिम्मदार अधिकारियों ने तीन साल बीतने पर भी कोई कारवाही नही की जिस पर हाईकोर्ट ने अधिकारिओ के लचर रवैये की जाँच अब खुद मुख्य सचिव को सौप दिया है.