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भुखमरी व कुपोषण से मृत्यु पर प्रधान और सेक्रेटरी होंगे जिम्मदार

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कुशीनगर :प्रदेश सरकार ने भुखमरी व कुपोषण के मामले में ग्राम प्रधानों की भूमिका को 2 जनवरी को शासनादेश जारी कर उनकी जिम्मेदारी तय की है जिसके अंतर्गत बताया गया है की प्रदेश में भुखमरी एव कुपोषण से मृत्यु मामले में रोकथाम के लिये पंचायतों का सहयोग के लेने और अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

वहीं सरकार ने प्रधानों को आकस्मिक ख़र्च के रूप में मिलने वाले पैसे में बढ़ोतरी की है किसी भी गाँव के परिवार में भूख व कुपोषण के उत्रपन्न होने पर ग्राम प्रधान द्वारा आकस्मिक के रूप में संचित धनराशी को तत्काल ख़र्च करने को कहा गया है.

ग्राम प्रधान के व्यय को राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा.जहा पहले ख़र्च की सीमा मात्र 1000 रूपये थी उसे सरकार ने धनराशि बढ़ाकर 5 हज़ार रूपये कर दिया है साथ ही सख्त निर्देश देते हुये कहा है की अगर कही भी भुखमरी और कुपोषण से उत्रप्न्न घटना होती है तो इसके लिये ग्राम प्रधान एव समन्धित पंचायत सचिव जिम्मेदार होगे तथा उनके विरुद्ध कड़ी कारवाही होगी.

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