कुशीनगर :आगामी आने वाले हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा व महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी त्यौहारो को सकुशल एवं शान्तिपुर्ण सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था व लोक शांति भंग होने से रोकने हेतू तत्काल प्रभाव से जिले में निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू कर दी गयी है जो 25 जनवरी से 25 मार्च 2018 तक प्रभावी रहेगा.
गुरुवार को एडीएम कुशीनगर कृष्ण लाल तिवारी ने एक जारी विज्ञप्ति मे बताया है कि धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति राजमार्ग, सड़क जाम नही करेगा और कोई भी व्यापारिक प्रतिस्ठान/सार्वजनिक परिवहन/दुकानो, रिक्सा, टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नही रोकेगा ना ही बंद कराने का प्रयास करेगा.
एक स्थान पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नही होगे लेकिन यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर लागू नही होगा। किसी भी सभा जुलूस प्रदर्शन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी लेकिन यह प्रतिबंध परम्परागत धार्मिक/परम्परागत आयोजनो पर लागू नही होगा.