नेबुआ-नौरंगिया ब्लॉक के हरपुर माफ़ी में जारी आरक्षण के खिलाफ़ हाईकोर्ट में याचिका

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Harpur mafi nebula blok

कुशीनगर : यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मतदान तिथि की घोषणा जारी कर दिया है।

जिसके क्रम में चौथे चरण में 29 अप्रैल को कुशीनगर जनपद में मतदान होना है।

वही नेबुआ-नौरंगिया ब्लॉक के गांव हरपुर माफी में जारी प्रधान चुनाव आरक्षण के खिलाफ़ गांव के पवन गुप्ता गोरखपुरी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपने एडवोकेट सुरेन्द प्रसाद यादव के माध्यम से आर्टिकल 226 के तहत रिट याचिका दायर कर गांव में जारी हुई अनारक्षित महिला सीट को चुनौती दी है।

जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत राज, कमिश्नर राज्य निर्वाचन आयोग, डायरेक्टर पंचायती राज तथा जिलाधिकारी कुशीनगर को नोटिस जारी किया गया है।

क्या है आपत्ति ? – याचिकाकर्ता पवन गुप्ता गोरखपुरी का तर्क है कि सामान्य निर्वाचन वर्ष – 2021 हेतु ग्राम प्रधान पदों के आरक्षण हेतु जो शासनादेश का नियम आई है, उसके अनुसार 2015 को आधार वर्ष मानकर चक्रीय क्रम वो भी अवरोही क्रम करना था।

जो कि ग्राम सभा में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% के लगभग, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 45% के लगभग और सामान्य वर्ग की जनसंख्या 1 से 2% है।

 2015 के पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति (महिला) को मौका मिले थे तो अवरोही क्रम के अनुसार 2021 के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग होना चाहिए था लेकिन इसमें धांधली करके अनारक्षित (महिला) कर दिया गया है, जो कि नियम का विरूद्ध है।

अब देखना है आने वाले दिनों में उच्च न्यायालय में जिलाधिकारी कुशीनगर सहित अन्य लोगों द्वारा नोटिस के जबाब में क्या जबाब दिया जाता है।जिस पर नजर बनी रहेगी।

Prabhat

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