कुशीनगर : कुशीनगर के युवक की याचिका पर हाईकोर्ट ने उसे राहत देते हुये, पुलिस भर्ती 2018 की मेडिकल जांच में अनफिट करार देते हुये बाहर किये गये युवक को बड़ी राहत देते हुये।
अपना प्रत्यावेदन पुलिस भर्ती बोर्ड को सभी दस्तावेजों के साथ देने और बोर्ड उस पर नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है।
क्या था मामला– युवक लाल साहब कुमार 2018 की भर्ती में सफल हुआ तथा मेडिकल फिटनेस जांच में कान में कमी पाई गई,जिसके कारण बाहर कर दिया गया।
और जब वह कान का पूरा उपचार करा फिट होकर सक्षम चिकित्सक द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर भर्ती बोर्ड को नियुक्ति देने का प्रत्यावेदन दिया तो कोई सुनवाई नही हुई।
तब आखिर में उच्च न्यायालय का रुख किया जहां याचिका पर जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी ने सुनवाई किया तथा लाल साहब कुमार के पछ में फ़ैसला आया।
जिसमे अपना प्रत्यावेदन पुलिस भर्ती बोर्ड को सभी दस्तावेजों के साथ देने और बोर्ड उस पर नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है।