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राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी

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कुशीनगर :एसीजेएम कसया पीके जयंत ने हाटा के सपा विधायक व प्रदेश के कृषि व शिक्षा राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह के विरुद्ध न्यायालय में लंबित चल रहे दो मामलों में उनकी चल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। डीएम को चल संपत्ति का ब्यौरा देने एवं एसपी को एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित कराने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पत्र भी लिखा है। 18 नवंबर 2009 को अवर अभियंता सिंचाई सेतु निगम देवरिया ने मुकदमा दर्ज कराया था कि विधायक सिंह ने छोटी गंडक से देवराड़ पिपरा घाट पर नवनिर्मित पुल पर चुपके से अपने नाम का शिलापट्ट लगवा दिया है। दूसरा मामला हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकटिया में मूर्ति चोरी के बरामदगी को लेकर हुए आंदोलन में पुलिस ने विधायक सिंह व 21 अन्य नामजद लोगों के विरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने, गाली देने, सरकारी कार्य में बांधा डालने व दहशत फैलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। दोनों मामलों में राज्यमंत्री न्यायालय के अनेक बुलावे पर हाजिर नहीं हुए तो पहले गैर जमानती वारंट फिर कुर्की जब्ती का नोटिस चस्पा करने का आदेश हुआ। अंत में न्यायालय ने उनकी सभी चल संपत्ति कुर्क कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित करने का आदेश दिया है।

इसी मामले में राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा। कहा कि लंबित मामले पूरी तरह राजनीतिक हैं।

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साभार: दैनिक जागरण,कुशीनगर

Prabhat

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