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155 शौचालय के पैसे गबन मामले में प्रधान पर जिलाधिकारी की बड़ी कार्यवाही

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कुशीनगर : चर्चित मोतीचक ब्लॉक के फर्दमुंडेरा गांव के प्रधान गोपाल मिश्र को 155 शौचालयो का निर्माण न कराकर उस पैसे को निजी प्रयोग में लाना महंगा पड़ा, जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने डीपीआरओ कुशीनगर के जाँच रिपोर्ट के आधार पर सरकारी धन का गबन कर निजी प्रयोग में खर्च पर सख्त रुख अपनाते हुये प्रदत्त मिले कानूनी अधिकार के तहत प्रधान के वित्त और प्रशासनिक अधिकारियों से वंचित कर दिया है।

आदेश में लिखा है की जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर द्वारा 17- 6 -2019 को ग्राम पंचायत फर्दमुंडेरा विकासखंड मोतीचक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत निर्मित कराए गए शौचालयों का सत्यापन और निरीक्षण किया गया।

जहां निरीक्षण में पाया गया कि स्वच्छ भारत ग्रामीण योजना अंतर्गत कुल 307 एमआईएस कराया गया है कुल कराए गए एमआईएस की सापेक्ष अभी तक मात्र 101 शौचालयों का निर्माण कराकर फोटो अपलोड कराया गया है जबकि जनपद से खुल 307 एमआईएस के सापेक्ष ग्राम निधि 6 के खाते में तत्समय ही धनराशि अन्तरित की गयी थी।

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अंतरित की गई धनराशि के सापेक्ष दिनांक 5-01- 2019 तक 50 शौचालय की धनराशि को छोड़कर शेष धनराशि आहरित कर ली गई है, और काफी समय व्यतीत होने के उपरांत भी शौचालय का निर्माण कराया जाना यह प्रचलित इस होता है कि ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत फर्दमुंडेरा द्वारा शौचालय की धनराशि का दुरुपयोग कर लिया गया है ।

जिस पर जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर ने अपने पत्र संख्या- 753 दिनांक 17 -06 -2019 से ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मुंडेरा एवं सचिव ग्राम पंचायत मुंडेरा को पत्र संख्या -754 दिनांक 17-6 2019 से अपना पक्ष 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने का आपेछ किया गया।

किंतु ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत मुंडेरा द्वारा निर्धारित समय के अंतर्गत अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्यालय पत्र संख्या 826 दिनांक 24 2019 से श्री गोपाल मिश्र ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत फर्दमुंडेरा विकासखंड मोतीचक संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा संशोधित- 1994 की धारा -95(1)छ के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

जिस के क्रम में ग्राम प्रधान गोपाल मिश्र द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर अपने 27-6- 2019 से प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि 27-6 -2019 तक कुल 124 शौचालयों का फोटो उपलोड हुआ है, मेरे द्वारा कुल 211 शौचालय की धनराशि खर्च की गई है जबकि दर्शाया गया 255 शौचालयों में 46 शौचालय वित्तीय वर्ष 2012- 13 को अपलोड है। 46 शौचालयों को छोड़कर मुझे 211 शौचालय पूर्ण करना है, जिससे अधूरे शौचालय को पूर्ण करने हेतु मुझे 25 जुलाई 2019 तक का समय दिया जाए किंतु 25 जुलाई 2019 तक का समय बीत जाने के बाद भी दिनांक 29-07- 2019 तक 307 एमआईएस 187 का निर्माण कराया गया है तथा 155 शौचालय का निर्माण कराकर फोटो अपलोड कराना अवशेष है।

 इस प्रकार ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत फर्दमुंडेरा द्वारा पर्याप्त समय व्यतीत किए जाने के बाद भी 155 शौचालय का निर्माण कराकर फोटो अपलोड नही किया गया ।जो शासकीय धनराशि अपने निजी प्रयोग कर गबन किया गया।स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण )कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के उच्च प्राथमिकताओं में से एक है उसके बावजूद भी निर्माण कार्य मे लापरवाही बरतने के प्रथम दृष्टय दोषी हैं।

अतः उक्त आरोप में गोपाल मिश्र ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत फर्दमुंडेरा विकासखंड मोतीचक को दोषी मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम -1947 यथा संशोधित 1994 की धारा -95( 1)छ के प्रतिबंधात्मक खंड में प्राप्त शक्तियों  का एवं उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज अनुभाग -1 की अधिसूचना संख्या 1684/ 331/ 1997/ 123/97 दिनांक 30 अप्रैल 1997 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर गोपाल मिश्र ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत फर्द मुंडेरा को तत्काल प्रभाव से प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों से वंचित करता हूं।

तथा प्रकरण की अंतरिम जांच जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच पूरी कर आख्या देने की बात कही गयी है।

 

Prabhat

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