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यूपी में 04 लाख की आर्थिक सहायता : सर्पदंश से मृत्यु होने पर

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यूपी में 04 लाख की आर्थिक सहायता : सर्पदंश से मृत्यु होने पर

यूपी में अब सरकार ने सर्प से होने वाले मृत्यु को राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद सर्पदंश से मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को सरकार की ओर से 04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

08 जुलाई 2021 को शासन की ओर से सभी जिलों के डीएम को जारी आदेश में बताया गया है।

सर्पदंश से मृत्यु होने पर क्या करें ?

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जारी आदेश में बताया गया है कि सर्पदंश के मामले में मृतक का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराना आवश्यक है

यानि कि सर्पदंश का मामला होने पर स्थानीय पुलिस को सूचना देकर मृतक का पंचनामा करा पोस्टमार्टम अवश्य कराये।

पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता लेने में मदद होगी।

आर्थिक सहायता कितने दिनों में मिलेगा : 

जारी आदेश में पूरी प्रक्रिया करने के पश्चात अधिकतम 07 दिन का सहायता राशि देने को कहा गया है।

आर्थिक सहायता कितना मिलेगा :

सर्पदंश से मृत्यु होने पर परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में 04 लाख रुपये देने का आदेश है।

क्या सर्पदंश मामले में विसरा जांच होगा ? :

नये जारी आदेश में अब सर्पदंश मामले में विसरा सुरक्षित रख जांच हेतु भेजना जरूरी नही है। केवल पंचनामा व पोस्टमार्टम कराना है।

यूपी में 04 लाख की आर्थिक सहायता : सर्पदंश से मृत्यु होने पर
यूपी में 04 लाख की आर्थिक सहायता : सर्पदंश से मृत्यु होने पर
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