कुशीनगर : जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी के आदेश के क्रम में थाना खड्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137/18 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त
गोल्हई उर्फ नागेन्द्र पुत्र कोदई सा0 छपिया थाना खड्डा जनपद कुशीनगर के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति जो उसके पुत्र अविनाश के नाम से पंजीकृत हैं,
क्रमशः- पिकप नं0 UP-57-AT-1309 , बुलेट मोटरसाइकिल नं0 UP-57- AJ-0071 तथा होण्डा मोटरसाइकिल नं0 UP-56-L-1115 को
धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 1986 के तहत पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जब्त किया है।जिसकी कीमत लगभग 10 लाख के करीब आस पास है।
कुशीनगर मे अभी धारा 14(1) की यह पहली कार्यवाही है।आने वाले दिनों में चर्चित अपराधियों पर संपत्ति जप्ती की कार्यवाही देखने को मिल सकता है।