कुशीनगर में कोरोना संक्रमित मरीजों के ईलाज लिये,एम्बुलेंस का दर डीएम ने किया निर्धारित

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Kushinagar covid ambulance rate

कुशीनगर : जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिये निजी एम्बुलेंस संचालकों के लिये निर्धारित दर जिलाधिकारी एस.राजलिंगम द्वारा किया गया है।

निर्धारित दर से अधिक की मांग पर कार्यवाही के लिये सीओ ट्रैफिक तथा आरटीओ कुशीनगर को नामित किया गया है।

साथ ही आप इसकी सूचना तत्काल सूचना 112 नंबर पर कर सकते है।

आक्सीजनरहित एम्बुलेंस (बिना आक्सीजन का एम्बुलेंस) : 

इसके लिये 500 रुपये 10 किलोमीटर की दूरी तक तथा इसके आगे के लिये 30 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित है।

आक्सीजनयुक्त एम्बुलेंस (आक्सीजन के साथ एम्बुलेंस) :

इसके लिये 1200/- रूपये 10 किमी0 की दूरी तक उसके पश्चात 75 रुपये प्रति किमी0 की दर से।

वेन्टीलेटर सपोर्टेड / बाई पैप एम्बुलेंस :

इसके लिये रु0 2000/- 10 किमी० की दूरी तक। उसके पश्चात 150 रुपये प्रति किमी0 की दर से।

उपरोक्त निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड की वापसी का किराया अनुमन्य नही होगा।

यदि उपरोक्त सूची से ज्यादा कोई भी एम्बुलेंस चालक मांग करता है या अवैध वसूली करता है या उपरोक्त निर्धारित दर में ले जाने से मना करता है तो एम्बुलेंस गाड़ी का नम्बर, फोटो आदि सूचना के साथ यू०पी0-112 एवं निम्नलिखित नम्बरों पर सूचित करें।

  1. पियुषकान्त राय पुलिस क्षेत्राधिकारी कसया/(यातायात) मो0नं0-9454401422 
  2. पंकज सरोज सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) कुशीनगर मो0नं0-9839952777
Prabhat

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