Thursday, April 11, 2024
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70% दृष्टिबाधित दिव्यांग के विरूद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाही के लिये नोटिस,डीएम से निरस्त करने की मांग

कुशीनगर : 25 जनवरी 2020 को तरयासुजान थाना पुलिस द्वारा एक 70% दृष्टिबाधित दिव्यांग युवक के विरूद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाही के जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी के पास चालानी रिपोर्ट भेज दी।

जिस पर 20 जुलाई को जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से युवक रफीक पुत्र कासिम निवासी झड़वा थाना तरयासुजान को 4 जुलाई को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश होने व नेक चलन हेतु 50 हज़ार का रूपये की एक जमानत व 50 हज़ार रूपये का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने का आदेश जारी हुआ।

जब रफीक को इसकी कॉपी मिली तो 3 जुलाई को जिलाधिकारी से निरस्त करने की मांग की है जहां इसने बताया कि 

महोदय,

उक्त नोटिस में दो मुकदमों क्रमशः मु.अ.सं. 98/18 धारा 147, 325, 504, 452, 427 भादवि व मु.अ.सं. 623/17 धारा 504,506,120 बी भादवि का उल्लेख है।

उपरोक्त संबंध में यह बताना है कि प्रार्थी 70% दृष्टिबाधित विकलांग है तथा उपरोक्त किसी भी मुकदमे में शामिल नहीं है। तीन वर्ष पूर्व पजीकृत मु.अ.सं. 623/17 धारा 504,506,120 बी पूर्व ग्राम प्रधान ब्रजेश राय पुत्र राजेन्द्र राय द्वारा खुन्नस में दर्ज कराया गया था।

उक्त के विरूद्ध मेरी पत्नि सदरून नेशा द्वारा अपने घर में बंधक बनाकर मार-पीट, गाली-गलौज, धमकी व यौन हमला करने बाबत कुछ दिन पूर्व दर्ज कराया था।

उक्त व्यक्ति जालसाजी के मुकदमे में जेल भी जा चुका है। रंजिशन दर्ज कराये गये मुकदमें में किसी भी प्रकार से शारिरीक क्षति पहुंचाने का आरोप नहीं और दो वर्ष पूर्व मुअ.सं. 98/18 धारा 147. 325504452427 भादवि आपसी विवाद में सगे भाई द्वारा पंजीकृत कराया गया है।

उपरोक्त दोनो मामले विचाराधीन न्यायालय हैं, प्रार्थी को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है, दोनो मुकदमों के अतिरिक्त प्रार्थी के उपर किसी भी थाने में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

आपके द्वारा जारी नोटिस में वर्णित रपट संख्या 46 दिनांक 24 जनवरी 2020 बिना किसी आधार के तत्कालीन थानाध्यक्ष व ब्रजेश राय द्वारा सांठगांठ कर के मुझ प्रार्थी को हैरान परेशान करने व मेरी पत्नि द्वारा ब्रजेश राय पर दर्ज कराये गये मुकदमें में सुलहनामा लिखाने हेतु दबाव बनाने के लिए किया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि मुझ 70% दृष्टिबाधित विकलांग प्रार्थी के विरूद्ध जारी नोटिस जो मेरे सगे भाई द्वारा आपसी विवाद में व मेरी पत्नि द्वारा ब्रजेश राय पर दर्ज कराये

गये मुकदमे में चार्जशीटेड अभियुक्त ब्रजेश राय द्वारा रंजिशन दर्ज कराये गये मुकदमें के आधर पर जारी उपरोक्त कारण बताओ नोटिस अन्तर्गत धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पत्रांक सं0 1000/पेशकार-2020 दिनांकित 20 जुलाई 2020

निरस्त कर वापस लेने की कृपा करें।

रफीक ने अपने बचाव में मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी संलग्न किया है।अब देखते है डीएम इस पर क्या निर्णय लेते है।

वही मामला कुशीनगर पुलिस के संज्ञान में आने पर पूरे मामले को निष्पक्ष जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही की बात कही है।

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