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हत्या के मामले में 03 साल से फ़रार चल रहे,वांछित की गिरफ्तारी…

कुशीनगर :बुधवार को कसया थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 03 साल से फ़रार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।इसके ऊपर 20 हज़ार का ईनाम घोषित था।

इस समंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि दिनांक-10.06.2020 थाना कसया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 916/17 धारा 498A/302  भादवि में वाछिंत चल रहा।

अभियुक्त महेन्द्र पुत्र हरिशंकर गुप्ता उर्फ शंकर गुप्ता सा0 गोपालगढ़ महुअवा थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में लगभग 03 वर्षो से वांछित चल रहा था, अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 20,000 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिऱफ्तार करने वाली टीम में

  1. अनुज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कसया,
  2. उ0नि0 नागेन्द्र गौड़,
  3. उ0नि0 श्री भरत राम मिश्रा,
  4. उ0नि0 श्री गिरीशचन्द पाठक,
  5. का0 मनोज यादव,
  6. का0 रमेश सिंह यादव,
  7. का0 विशाल यादव शामिल रहे।

एक नजर में जनपद के अन्य थानों द्वारा किये गये कार्यवाही के बारे में पढ़े…

जटहां बाजार

थाना जटहां बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त विशाल यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी मलहिया माफी थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0अ0सं0 63/2019 धारा 354क IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*थाना कप्तानगंज-*

थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त रामायन राजभर पुत्र तूफानी राजभर निवासी फर्द मुडेरा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0अ0सं0 129/2020 धारा 498A,304B, 201IPC व ¾ डीपी एक्ट में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*थाना पटहेरवा-*

थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त निहाल भारती पुत्र भरोसा भारती निवासी भड़सरवा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0अ0सं0 185/2020 धारा 295A,504 ipc 67 IT में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*थाना विशुनपुरा-*

थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1. असरफ अली पुत्र जैनुद्दीन 2. परशुराम पुत्र भुख्खल निवासीगण कोकिल पट्टी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0अ0सं0 131/2020 धारा 147,149,323,336,352,504,506 IPC व 7 CLA एक्ट में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। 

*थाना कसया-*

थाना कसया पुलिस टीम 02 नफर अभियुक्त 1. मनीष गौतम पुत्र रामनगीना गौतम सा0 भैसहा थाना कसया जनपद कुशीनगर मु0अ0सं0 54/2020 धारा 376,366,504,506 IPC 2. विनोद गुप्ता पुत्र किशुनधारी गुप्ता निवासी कुडवा उर्फ दिलीपनगर पंडित टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर मु0अ0सं0 315/2020 धारा 498A ,304B IPC व 3/4 DP ACT में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*थाना तरयासुजान-*

थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा 01नफऱ अभियुक्त साहिल आलम पुत्र मेहताब आलम साकिन गौरी इब्राहिम थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0अ0सं0 210/20 धारा 363/366 भा0द0वि0 व 3(2) (V) SC/ST एक्ट में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

 

*अवैध शराब विक्रय/निष्क्रषण/परिवहन के विरुद्ध की गयी कार्यवाही-(09)*

*थाना विशुनपुरा-*

थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त धीरज केशरी पुत्र प्रभु केशरी निवासी मठिया भोकरिया थाना सेवरही जनपद कुशीनगर  के कब्जे से 25 शीशी देशी बन्टी बबली अवैध शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 130/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*थाना जटहां बाजार-*

थाना जटहां बाजार पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1. संतोष कुमार यादव पुत्र विश्वनाथ यादव 2. शुभम श्रीवास्तव पुत्र कमलेश श्रीवास्तव निवासीगण जरार थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर के कब्जे से 02 पेटी 96 फ्रूटी (17 लीटर) 8 PM अंग्रेजी शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 64/2020,65/2020  धारा 60 आबकारी अधि0 में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*थाना कसया –*

थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजन प्रसाद पुत्र भोला प्रसाद निवासी मुण्डेरा रतन पट्टी थाना कसया जनपद कुशीनगर के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत  मु0अ0सं0 317/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

 *थाना कसया –*

थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 02 नफर 1.जहांगीर आलम पुत्र कलीम मियां 2. दीपक कुमार पुत्र अनिल प्रसाद निवासीगण टिकुलिया थाना चनपटिया जिला बेतिया (बिहार) के कब्जे से 56 शीशी रायल स्टेज(10.08ली0),24 शीशी मैक्डावल (04.32ली0), 84 शीशी 8 PM (15.12 लीटर) कुल शराब 164 शीशी (29.52 ली0) बरामद कर अन्तर्गत  मु0अ0सं0 318/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*थाना तुर्कपट्टी-*

थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा 01नफर अभियुक्त कन्हैया राजभर पुत्र श्यामलाल राजभर साकिन मधुरिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0  191/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*थाना तरयासुजान –*

थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1. मुन्ना यादव पुत्र बैजनाथ साकिन माल्हो थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर 2.अशोक सिंह पुत्र अम्बिका सिंह सा0 बाघाचौर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर के कब्जे से 6 बोरी में 12 पेटी बियर किंग फिशर व 03 अदद मोटर साईकिल बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 209/2020 धारा 60/72 आबकारी अधि0 में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*जुआ अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-(03)*

*थाना हाटा -*

 थाना हाटा पुलिस टीम द्वारा 03 नफर अभियुक्त 1. राजन सिंह पुत्र रामदेव सिंह गौनरिया थाना कप्तानगंज  जनपद कुशीनगर 2. चन्द्रशेखर आजाद पुत्र वृजनरायन सिंह साकिन गड़ेरीपट्टी सिकटिया थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर 3. मकसूद पुत्र यासीन शाह साकिन रसूलपुर गड़ेरीपट्टी सिकटिया थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर के कब्जे से ताश के 52 पत्ते व 5000 रु0 नकद बरामद कर मु0अ0सं0 210/2020 धारा 13 जुआ अधि0 में गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-*

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 60 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी  के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कुशीनगर में कोरोना पॉजिटिव के 03 नये मामले,एक ही गांव से 02 लोग शामिल…

कुशीनगर :सोमवार देर रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से जारी रिपोर्ट में कुशीनगर के 03 और लोगों के संक्रमित होंने की पुष्टि हुई है।

जो 

  1. अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के गांव पिपरा बिचौरपुर – 1
  2. पडरौना कोतवाली क्षेत्र, गांव बन्धु छपरा,- 2

इन दोनों गांवों को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है।

कुशीनगर जनपद में अबतक कुल 57 मामले आये है।जिनमे वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 44 है। 02 लोगों को मौत हो चुकी है।साथ ही 11 लोग ईलाज से स्वस्थ हो चुके है।

कुशीनगर में आज से धार्मिक स्थल और कार्यालय खुलेंगे,पढ़े पूरी रिपोर्ट…

कुशीनगर :प्रदेश में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति सरकार द्वारा शर्तो के साथ दी गईं है।जिसके तहत कुशीनगर जनपद प्रशासन द्वारा इसके अनुपालन में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की है।

धर्मस्थल/पूजा स्थलों के संबंध में प्रत्येक धर्मस्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु नहीं होने चाहिए मुख्य द्वार पर सेनिटाइजर एवं इनफारेड-थर्मामीटर की व्यवस्था की जाय।

प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क का प्रयोग करना एवं सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

पब्लिक एड्रेस सिस्टेम/माइक से सभी आगन्तुकों को कोविड-19 से बचाव के संबंध में जानकारी दिये जाने की बात कही गयी है।

वही कार्यालय एवं अन्य कार्य स्थल यथा स्टेशन्स, कॉरिडोर, सीढ़ियों पाकिंग रथल, कैफेटेरिया, सभा कक्ष, कान्फ्रेंस हॉल आदि के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने के लिए सेनेटाइजर डिस्पेंसर आदि और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग किया जाय

कन्टेनमेंट जोन में आने वाले अधिकारी/कर्मचारी उक्त अविधि में कार्यालय उपस्थित न हो तथा घर से ही शासकीय कार्य सम्पादित करें वाहनों के ड्राइवर सामाजिक दूरी बनाये रखेंगे।

कार्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को फेस कवर/मारक का प्रयोग एवं सोशल-डिस्टेंसिंग अनुपालन करना आवश्यक है।

दस उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव…

कुशीनगर : रविवार को पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने जिले के अलग अलग चौकी,थानों में तैनात 10 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है।

जिसके तहत

  1. उ0नि0 अनिल कुमार क्राइम ब्रांच से व0उ0नि0 थाना पटहेरवा । 
  2. उ0नि0 जितेन्द्र राय थाना विशुनपुरा से प्रभारी पुलिस चौकी कस्बा हाटा थाना हाटा।
  3. उ0नि0 वेदप्रकाश सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कस्बा हाटा थाना हाटा से थाना विशुनपुरा  ।
  4. उ0नि0 संतोष यादव थाना विशुनपुरा से थाना खड्डा।
  5. उ0नि0 सुजीत भारती थाना हाटा से थाना विशुनपुरा।
  6. उ0नि0 नन्दलाल यादव  पुलिस लाइन्स से थाना कसया।
  7. उ0नि0 राकेश कुमार यादव पुलिस लाइन्स से थाना जटहां बाजार।
  8. उ0नि0 सदानन्द यादव प्रभारी पुलिस चौकी डिबनी बंजरवा से थाना हाटा।
  9. उ0नि0 उमेश कुमार थाना कसया से प्रभारी पुलिस चौकी डिबनी बंजरवा थाना तरया सुजान। 
  10. उ0नि0 सजनू यादव थाना कसया से थाना सेवरही।

 

शर्तों के साथ 08 से 30 जून तक खुलेंगी दुकानें,हॉटस्पॉट के 3 किमी तक रोक

दिनांक 06 जून, 2020 के आलोक में कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के फलरवरूम देश व प्रदेश में लागू लॉक-डाउन के दौरान आम जनमानस को जीवनोपयोगी आवश्यक वर्तुओं की आपूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर दिनांक 08 से 30 जून, 2020 तक निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

निर्धारित समयावधि के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कडाईसे पालन सुनिश्चित किया जाएगा

 

क्रम संख्या दिन दुकानों के श्रेणियों के नाम निर्धारित समय
1 सोमवार, बुधवार, शुक्रवार स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान/कोयले की दुकान / कॉपी-किताब की दुकान / हार्डवेयर वाहन शोरुम/नाई की दुकान/सुपर मार्किट सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक
2 मंगलवार, गुरुवार, शनिवार किराना/गल्ला/मोबाइल/घडी चश्मा बिकी व  रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टी0वी0,फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/वाहन शो-रूम/आटो /बर्तन पार्ट्स/फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन/पान मशाला (तम्बाकू रहित) एव पान सामग्री की दुकाने सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक
3 रविवार साप्ताहिक बन्दी(अनिवार्य)

प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक खुलने वाली दुकाने-

मेडिकल्स (दवा की दुकानें)/बेकरी/अण्डा-दूध-ब्रेड/बिल्डिंग मैटेरियल्स/खाद/वीज/ कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स/साइकिल-मोटरसाइकिल के पंचर/मरम्मत की दुकानें/ प्लम्बर/फल सब्जी/मछली/मीट की दुकानें 

धर्म-स्थल/पूजा-स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट शासनादेश संख्या-1431/2020 /सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 06 जून, 2020 में दी गयी व्यस्था के अनुसार खोले जा सकते है। उक्त के अतिरिक्त निम्न शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा.

1-धर्मस्थल/पूजा स्थलों के संबंध में प्रत्येक धर्मस्थल के अन्दर एक बार में एक रथान पर 05 से अधिक श्रद्धालु नहीं होने चाहिए मुख्य द्वार पर सेनिटाइजर एवं इनफारेड-थर्मामीटर की व्यवस्था की जाय।

प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क का प्रयोग करना एवं सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना आवश्यक होगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टेम/माइक से सभी आगन्तुकों को कोविड-19 से बचाव के संबंध में जानकारी दी जाय।

  1. कार्यालय एवं अन्य कार्य स्थल यथा स्टेशन्स, कॉरिडोर, सीढ़ियों पाकिंग रथल, कैफेटेरिया, सभा कक्ष, कान्फ्रेंस हॉल आदि के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने के लिए सेनेटाइजर डिस्पेंसर आदि और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग किया जाय।

कन्टेनमेंट जोन में आने वाले अधिकारी/कर्मचारी उक्त अविधि में कार्यालय उपस्थित न हो तथा घर से ही शासकीय कार्य सम्पादित करें वाहनों के ड्राइवर सामाजिक दूरी बनाये रखेंगे।

कार्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को फेस कवर/मारक का प्रयोग एवं सोशल-डिस्टेंसिंग अनुपालन करना आवश्यक है।

कैफेटिरिया/कैण्टीन/डाइनिंग हॉल में सामाजिक दूरी के मानदण्डों का पालन किया जाय। कार्यालयों को कीटाणु रहित किये जाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निःसंकमण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जो कि विभागीय वेवसाइट पर उपलब्ध है, अनुपालन किया जाय।

  1. शापिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के समस्त स्थानो पर CCTV कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए। प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर एवं इनफारेड-थर्मामीटर की व्यवस्था की जाय। फेस कवर/मास्क पहनने वाले कार्मिकों/ ग्राहकों/आगंतुकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाय।

कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में पूर्वोपायों को मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज/ AV का प्रयोग किया जाय।

सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त स्टॉफ तैनात किया जाय। होम डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टॉफ की थर्मल-स्क्रीनिंग की जाय।

ऐसे कार्यकम/ इवेंट आदि जिनमें भीड इकट्ठा होने की सम्भावना हो, निषिद्ध रहेंगे परिसर के अन्दर एवं शौचालयों की निरन्तर साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान-पत्र के साथ विस्तृत जानकारी व स्व-घोषणा पत्र लिया जाय। रेस्टोरेन्ट में डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जाए पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाय।

सामान्य शर्ते:

  1. तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला/गुटका के निर्माण/भण्डारण /विकय पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के पान मसाला खा कर व सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा

तथा किसी भी प्रकार का पान मशाला व अन्य खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

  1. जो भी दुकानें रोस्टर के अनुसार खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस-कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करती होगी,

जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिकी नहीं की जायेगी।

  1. मिठाई की दुकान इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नहीं खाएगा एवं बिकी के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
  2. सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल-डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी।

इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस-मास्क, फेस – कवर, ग्लब्स का प्रयोग किया जाएगा।

यदि कपडे का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपडा/सामग्री का प्रयोग किया जाए।

  1. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1382/2020/सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 31 मई, 2020 में दिये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विशेषः

जनपद के 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त जनपद में उपरोक्त के अतिरिक्त कहीं भी हॉटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन घोषित होता है तो उक्त क्षेत्र के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी।

कुशीनगर में टिड्डी दल से बचाव के लिये आवश्यक दिशा निर्देश डीपीआरओ कार्यालय से जारी…

कुशीनगर :शनिवार को जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से पत्र जारी कर जिले के समस्त प्रधानों, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) को टिड्डी दल से बचाव व रोकथाम के लिये दिशा निर्देश जारी किया गया है।

पत्र में लिखा है कि 

जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर के कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/कृ०२०/टिड्डी दल/बचाव/2020-21 दिनांक 05.06.2020 द्वारा अवगत कराया गया है

कि राजस्थान स. मथुरा,आगरा एवं झांसी जनपदों से टिड्डी दलों का प्रवेश हो रहा है, जिसका पड़ोसी जनपदों की तरफ बढ़ने की सम्भावना है।

ऐसी स्थिति में सतर्कता के साथ अन्य संसाधनों को व्यवस्थित/व्यवस्था करना अति आवश्यक है, जिससे टिड्डियों के आकस्मिक आकमण का प्रकोप की स्थिति में समय पर कार्यवाही की जा सके।

उक्त के अनुपालन में आप सभी का सचेत करते हुए सूचित करना है कि अपने ग्राम पंचायत के समस्त किसानों को सतर्क करदें कि अपने-अपने खेत/फसल का भ्रमण/निगरानी करते रहें।

यदि टिड्डी दलों का कोई भी प्रकोप प्रदर्शित होता है तो तत्काल ढोल/टीन इत्यादि बजाकर अथवा तेज आवाज कर टिड्डियों को नियंत्रित करने हेतु तैयार रहें।

तथा अपने जनपद के उप कृषि निदेशक, मो०-नं 09598755840 /जिला कृषि रक्षा अधिकारी कुशीनगर मो0नं 094153355613 एव भूमि संरक्षण अधिकारी कुशीनगर मो0नं 09506853534 पर तत्काल अवगत करावें।

अतः आप सभी को उक्त टिड्डीयों के आकस्मिक आक्रमण की स्थिति में उनके प्रकोप से बचाव हेतु ग्राम पंचायत के समस्त किसानों को तत्काल उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु जागरूक करना सुनिश्चित करें।

हत्या के मामले में फ़रार चल रहा,25 हज़ार का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

कुशीनगर :शनिवार को विशुनपुरा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे राजकुमार मद्धेशिया पुत्र कुबेर शाह निवासी डीह पकड़ी मलाही टोला थाना भितहां जनपद प0 चम्पारण (बिहार) को पकड़ने में कामयाबी पाई।

अभियुक्त के खिलाफ़ मु0अ0सं0 60/2020 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित मामला दर्ज था।जिसे एसओ बृजेश कुमार सिंह मय हमराह व उनके टीम द्वारा राजकुमार को बैकुण्ठपुर कोठी पुल के पास से गिरफ्तार किया जिस पर 25 हजार का इनाम घोषित था।

तथा उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयोग हुये आलाकत्ल चाकू भी बरामद किया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में

थानाध्यक्ष वृजेश कुमार मिश्र थाना विशुनपुरा,उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह,उ0नि0 निरंजन कुमार राय,हे0का0 शिवजी यादव,का0 राजहंस यादव,का0 शुभम कुमार शामिल रहे।

अन्य ख़बर

आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-(02)

थाना हाटा पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त परवेज आलम पुत्र रईस साकिन गोडईता श्रीराम थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर,

  1. कलामुद्दीन पुत्र जिलानवी साकिन महुआडीह थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के कब्जे से  01-01 अदद अवैध तमन्चा मय कारतूस 315 बोर बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 202/2020, 203/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित  की गिरफ्तारी-(01)थाना कसया

थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त शर्मा पुत्र रामबिलास सा0 वार्ड न0 16 केशवनगर गोपालगड़ महुअवा थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर

अन्तर्गत मु0अ0सं0 106/2020 धारा 419/420/467/468/471भादवि में गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

 

कुशीनगर में कोरोना पर अंधविश्वास के मामले पर पुलिस अधीक्षक का बयान…

कुशीनगर :जनपद की एक ख़बर पूरे देश की मीडिया में छाया हुआ है।वह है कोरोना को लेकर महिलाओं द्वारा लड्डू,अगरबत्ती व लौंग के साथ पूजा पाठ करना।

इसी के तहत समाचारपत्रों में आये ख़बर का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने एक बयान जारी कर लोगों से अपील किया कि

कोरोना से बचाव के लिये लगातार सावधान रहें,एक मीटर की दूरी बना कर रखे।चेहरे पर मास्क व गमछा या तौलिया लगाये जिसे तीन परत हो नाक व मुह को ढक कर रखे।

उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिये पहले पूजा पाठ की ख़बर बिहार से आयी,जिसके प्रभाव से यहाँ भी किया गया।जो पुरी तरह अंधविश्वास है इससे बचे…

अंधविश्वास से बचे–——– सावधानी रखें

पुलिस अधीक्षक का बयान देखिये👍

 

कुशीनगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 10 की बढ़ोतरी,दुदही ब्लॉक से 05 मामले…

कुशीनगर :शनिवार सुबह को आयी जांच रिपोर्ट में 10 और लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है।

  1. गौरीश्रीराम,दुदही – 3
  2. बरवाखास,कप्तानगंज – 1
  3. मसना मठिया,जटहा बाजार -1
  4. दांदोपुर,पडरौना- 1
  5. मठिया माफी,दुदही-1
  6. चाफ, दुदही- 1
  7. कुचिया मठिया,फाजिलनगर – 1
  8. साखोपर, कसया- 1

वही जिले में कुल संक्रमितों के मामले 54 हो चुके है।जिनमें वर्तमान में सक्रिय 45,और 07 लोग इलाज से स्वस्थ हो चुके वही 02 की मौत हो चुकी है।

प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर दी जान,भाटपाररानी रेलवे स्टेशन की घटना

देवरिया : शनिवार सुबह भाटपाररानी रेलवे स्टेशन के पास एक प्रेमी युगल जोड़े ने ट्रेन से कटकर जान दे दी है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है।

वही मृत युवक खामपार थाना का बताया जा रहा है जबकि ख़बर लिखे जाने तक युवती की पहचान नही हो पाई थी।
और उपडेट जल्द…