कुशीनगर (प्रभात):ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्ड सत्यापन के उपरान्त बचे हुये लाभार्थीयो को पात्रता सूची में शामिल करने के लिये शासन से दिशा निर्देश जारी हुआ है जिसके अंतर्गत जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो राशनकार्ड सत्यापन के बाद भी राशन पात्र सूची में नाम दर्ज नहीं है या उसका लाभ नहीं मिल पा रहा वो लोग तहसील दिवस पर राशन के लिये पात्रता सूची में नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा.
इसके लिये खाद व् रसद विभाग की तरफ से तहसील दिवस पर एक काउंटर बनाया जायेगा जहा पात्र आवेदक राशनकार्ड के लिये आवेदन कर सकेगे, जहा सभी आवेदन को संकलित कर आपूर्ति व् राजस्व विभाग द्वारा जाँच कर एक सप्ताह में आवेदक को सूचित किया जायेगा जिससें की जरूरत मंद व्यक्ति तक राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम-2013 का लाभ मिल सके..
इस समंध में शासन की ओर से मंडलायुक्त, जिलाधिकारी,जिलापूर्ति अधिकारी को शासनादेश जारी कर इसे लागूं कराने को कहा गया है साथ ही सभी मिले आवेदनों को पूर्ण कारवाही का विवरण आयुक्त,खाद व रसद विभाग को हार्ड कापी उपल्ध कराने को कहा गया है.