कुशीनगर : जिलाधिकारी ने कुछ शर्तों के साथ 07 दिनों के लिये दुकानें खोलने की अनुमति (Permision) दे दी है।आदेश में कहा गया है कि
देश व प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस को जीवनोपयोगी(Liveable) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति (Supply)हेतु स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार व्यवस्था (arrangement) निर्धारित की जाती है।
जिसके अनुसार दिनांक 01.06.2020 एवं 07.06.2020 के लिए निर्धारित समयावधि (Stipulated time period)के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती कि दुकानों(Shops) पर सोशल डिस्टेंसिंग(Social Distancing) का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
दिन | कौन-कौन से दुकान (आदेश में कई नये दुकानों को शामिल किया गया) | कब से कब तक |
01 जून, सोमवार को | स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान/कोयले की दुकान / कॉपी-किताब की दुकान / हार्डवेयर वाहन शोरुम/नाई की दुकान/सुपर मार्किट |
सुबह 09 :00 बजे से रात 09 बजे तक |
02 जून, मंगलवार | किराना/गल्ला/मोबाइल/घडी चश्मा बिकी व रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टी0वी0,फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/वाहन शो-रूम/आटो /बर्तन पार्ट्स/फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन/पान मशाला (तम्बाकू रहित) एव पान सामग्री की दुकाने | सुबह 09 :00 बजे से रात 09 बजे तक |
03 जून, बुधवार को | स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान/कोयले की दुकान / कॉपी-किताब की दुकान / हार्डवेयर वाहन शोरुम/नाई की दुकान/सुपर मार्किट |
सुबह 09 :00 बजे से रात 09 बजे तक |
04 जून, गुरुवार को | किराना/गल्ला/मोबाइल/घडी चश्मा बिकी व रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टी0वी0,फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/वाहन शो-रूम/आटो /बर्तन पार्ट्स/फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन/पान मशाला (तम्बाकू रहित) एव पान सामग्री की दुकाने | सुबह 09 :00 बजे से रात 09 बजे तक |
05 जून, शुक्रवार | स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान/कोयले की दुकान / कॉपी-किताब की दुकान / हार्डवेयर वाहन शोरुम/नाई की दुकान/सुपर मार्किट |
सुबह 09 :00 बजे से रात 09 बजे तक |
06 जून, शनिवार को | किराना/गल्ला/मोबाइल/घडी चश्मा बिकी व रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टी0वी0,फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/वाहन शो-रूम/आटो /बर्तन पार्ट्स/फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन/पान मशाला (तम्बाकू रहित) एव पान सामग्री की दुकाने | सुबह 09 :00 बजे से रात 09 बजे तक |
07 जून, रविवार को | साप्ताहिक बंदी(अनिवार्य) |
प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक खुलने वाली दुकाने-
मेडिकल्स (दवा की दुकानें)/बेकरी/अण्डा-दूध-ब्रेड/बिल्डिंग मैटेरियल्स/खाद/वीज/ कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स/साइकिल-मोटरसाइकिल के पंचर/मरम्मत की दुकानें/ प्लम्बर/फल सब्जी/मछली/मीट की दुकानें
बडे शोरूम, बडी दुकानें, काम्प्लेक्स, शापिंग मॉल, होटल (सत्कार सेवाएं) इत्यादि पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे।
यह व्यवस्था दिनांक 01 से 07 जून, 2020 के लिए बनायी गयी है। इसके उपरान्त पुनः व्यवस्था के सम्बन्ध में पृथक से आदेश दिया जायेगा।
शर्ती–
1- तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला/गुटका के निर्माण/भण्डारण /विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के पान मसाला खा कर व सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी भी प्रकार का पान मशाला व अन्य खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
2 जो भी दुकानें रोस्टर के अनुसार खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस-कवर/मास्क, ग्लन्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी.
जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी।
- मिठाई की दुकान इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नहीं खाएगा एवं विकी के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क.फेस-कवर,ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल-डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की वस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी।
इनमे बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लन्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस-मास्क. फेस-कवर ग्लब्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपडे का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा/ सामग्री का प्रयोग किया जाए।
- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1382/2020/सीएक्स-3. गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनाक 31 मई, 2020 में दिये गये समस्त आदेश/निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
विशेष
जनपद के 13 हॉटस्पॉट क्षेत्रों
1-ग्राम बलुआ तकिया, थाना-पटहेरवा, तहसील तमकुहीराज, कुशीनगर-
2-ग्राम काटी, तहसील पडरौना, जनपद कुशीनगर, 3-ग्राम कटाई भरपुरवा, तहसील खड्डा, जनपद कुशीनगर,
4-ग्राम रामपुर मिश्रौली, तहसील पडरौना.जनपद कुशीनगर
5-पडरी मल्लाह टोली, तहसील हाटा, कुशीनगर एवं 6-सखवनिया बुजुर्ग (शिवराजपुर टोला), तहसील कसया, कुशीनगर,
7-तिलक पट्टी, दुदही, तमकुहीराज,
৪-बंधु छपरा, पडरौना,
9-रामपुर तहसील खड्डा,
10-छट्ठू कटया, तहसील कसया,
11-सिरसिया खुईया, तहसील कसया,
12-घोघरा, तहसील कप्तानगंज एवं
13-गंगराई तहसील कप्तानगंज के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी।
इसके अतिरिक्त जनपद में उपरोक्त के अतिरिक्त कही भी हॉटस्पॉट/कन्टेन भेट जोन घोषित होता है तो उक्त क्षेत्र के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी।