Monday, May 13, 2024
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हॉटस्पॉट के क्षेत्रों को छोड़कर,शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें,पढ़े विस्तार से…

देवरिया : 31 मई को जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-1982/2020/सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 31, मई, 2020 के क्रम में बताया गया है कि 

कोविड-19 कॉरोना वायरस महामारी क फलस्वरूप देश एवं प्रदेश में लागू लॉकडाउन 30 जून, 2020 के दौरान आम जनमानस को जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित व्यवस्थानुसार रोस्टर निर्धारित किया गया है।

और नियत समयावधि के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार विभिन्न श्रेणी के दुकानों हेतु निम्नधत समय सारिणी/ व्यवस्था निर्धारित की गयी है। दुकानों पर फेस कवर, मारक, गल्स एवं सेनेटाइजर की उपलब्धता व उनका इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य होगा।

 

क्रम संख्या दिन दुकानों की श्रेणियों के नाम निर्धारित समय
1 सोमवार, बुधवार, शुक्रवार स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल्स-इलेक्ट्रॉनिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत/ मिठाई /झाड़ू /मिट्टी के बर्तन/ ज्वेलर्स/ कपड़े की दुकान/धातुओं के बर्तनों की दुकान/लांड्री प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक
2 मंगलवार,गुरुवार,शनिवार किराना/गल्ला/ मोबाइल/ घड़ी चश्मा बिक्री व रिपेयरिंग/ कास्मेटिक/ होम एलायंसेज टीवी फ्रिज आदि /जूता चप्पल /टायर ट्यूब /वाहन शोरूम/ ऑटो पार्ट्स/ फर्नीचर /बैग अटैची/बर्तन प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक
3 रविवार साप्ताहिक बंदी(अनिवार्य)

 

प्रतिदिन प्रातः: 09:00 बजे से सायं 09:00 बजे तक खुलने वाली दुकानें :

*मेडिकल (दवा की दुकानें)बेकरी/मिठाई/चाट/अंडा-दूध-ब्रेड/बिल्डिंग मैटेरियल्स/खाद/बीज /कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स/ साइकिल मोटर साइकिल के पंचर/मरम्मत की दुकाने/प्लम्बर।

*मछली / मीट की दुकाने प्रतिदिन दोपहर 02:00 बजे से साथं 06:00 बजे तक खुलेंगी।

तारावती सभी दुकान निर्धारित समयानुसार प्रतिदिन की तरह रविवार को भी खुलेंगी

*** मुख्य सब्जी मण्डी प्रातः 04:00 बजे से 07:00 तक खुलेगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण प्रातः

08.00 बजे से 09:00 बजे से होगा एवं फल सब्जी मण्डियों को प्रातः 0800 बजे से सायं 08:00 बजे तक जनसामान्य के लिए खोला जा सकेगा।

**** सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकाने सोशल डिस्टेन्सिंग एवं सेनेटाइजेशन की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुभूति होगी।

समस्त स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा गल्स पहनना अनिवार्य होगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाय।

सैलून एवं ब्यूटी पार्लर हेतु पूर्व निर्धारित साप्ताहित बन्दी दिवस का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

बड़े शोरूम, बड़ी दुकाने, काम्प्लेक्स, शापिंग मॉल, होटल (सत्कार सेवाये)इत्यादि पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे इस सम्बन्ध में दिनांक 08.06.2020 के पूर्व लिए गये निर्णय से अवगत कराया जायेगा।

 विशेष :

उपरोक्त व्यवस्था जनपद देवरिया के अन्तर्गत घोषित हॉट स्पॉट क्षेत्र में लागू नहीं होगी। तम्बाकू एवं निकोटिनयुक्त पान मसाला/गुटखा के निर्माण/भंडारण/विक्रय पूरी तरह से तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी। सभी को मारक लगाना अनिवार्य होगा।

रात्रि निषेधाज्ञा रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 0500 बजे तक लागू होगी किसी भी व्यक्ति वाहन का आवागमन इस दौरान पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

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