कुशीनगर :प्रदेश में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति सरकार द्वारा शर्तो के साथ दी गईं है।जिसके तहत कुशीनगर जनपद प्रशासन द्वारा इसके अनुपालन में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की है।
धर्मस्थल/पूजा स्थलों के संबंध में प्रत्येक धर्मस्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु नहीं होने चाहिए मुख्य द्वार पर सेनिटाइजर एवं इनफारेड-थर्मामीटर की व्यवस्था की जाय।
प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क का प्रयोग करना एवं सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
पब्लिक एड्रेस सिस्टेम/माइक से सभी आगन्तुकों को कोविड-19 से बचाव के संबंध में जानकारी दिये जाने की बात कही गयी है।
वही कार्यालय एवं अन्य कार्य स्थल यथा स्टेशन्स, कॉरिडोर, सीढ़ियों पाकिंग रथल, कैफेटेरिया, सभा कक्ष, कान्फ्रेंस हॉल आदि के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने के लिए सेनेटाइजर डिस्पेंसर आदि और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग किया जाय।
कन्टेनमेंट जोन में आने वाले अधिकारी/कर्मचारी उक्त अविधि में कार्यालय उपस्थित न हो तथा घर से ही शासकीय कार्य सम्पादित करें वाहनों के ड्राइवर सामाजिक दूरी बनाये रखेंगे।
कार्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को फेस कवर/मारक का प्रयोग एवं सोशल-डिस्टेंसिंग अनुपालन करना आवश्यक है।