लखनऊ : यूपी सरकार ने प्रदेश में 09 से 12वी तक के स्कूलों को सशर्त 19 अक्टूबर से खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है।
जिसके लिये आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है जो प्रमुख निम्न प्रकार है।
- विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाए तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरान्त नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाय।
- विद्यालयों में सेनेटाइजर हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हों तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय।
- विद्यार्थियों को हैण्डवाश/सेनेटाईजर के प्रयोग के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाय।
- विद्यालयों में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय
- तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाय। विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा
यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते है तो वाहनों को प्रतिदिन सेनेटाइज कराया जाये तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में में उपलब्ध रखे जाये। विद्यार्थियों को 06 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी।
- जहां ऑनलाइन क्लास जारी है वह चलती रहेगी।
दो पालियों में चलेंगे विद्यालय विशेष निर्देश
- विद्यालय दो पालियों में संचालित किए जाए। प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा-11 एवं 12 के विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु बुलाया जाय।
- एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाय।
- बाकी 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाय। विद्यार्थियों को उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरान्त ही पठन-पाठन हेतु बुलाया जाय।
- विद्यालय में उपस्थिति हेतु लचीला रूख अपनाया जाय तथा किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाय। कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाय।