कुशीनगर : आखिर जिलाधिकारी ने कुछ शर्तों के साथ 04 दिनों के लिये दुकानें खोलने की अनुमति (Permision) दे दी है।आदेश में कहा गया है कि
देश व प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस को जीवनोपयोगी(Liveable) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति (Supply)हेतु स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार व्यवस्था (arrangement) निर्धारित की जाती है।
जिसके अनुसार दिनांक 07.05.2020 एवं 10.05.2020 के लिए निर्धारित समयावधि (Stipulated time period)के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती कि दुकानों(Shops) पर सोशल डिस्टेंसिंग(Social Distancing) का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
दिन | कौन-कौन से दुकान | कब से कब तक |
07 मई, गुरुवार को | स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान | सुबह 09 :00 बजे से शाम 06 बजे तक |
08 मई, शुक्रवार | किराना/गल्ला/मोबाइल/घडी चश्मा बिकी व रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टी0वी0,फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/वाहन शो-रूम/आटो /बर्तन पार्ट्स/फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन | सुबह 09 :00 बजे से शाम 06 बजे तक |
09 मई, शनिवार को | स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान | सुबह 09 :00 बजे से शाम 06 बजे तक |
10 मई, रविवार को | किराना/गल्ला/मोबाइल/घडी चश्मा बिकी व रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टी0वी0,फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/वाहन शो-रूम/आटो /बर्तन पार्ट्स/फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन | सुबह 09 :00 बजे से शाम 06 बजे तक |
वही प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खुलने वाली दुकानें:
मेडिकल्स (दवा की दुकानें)/बेकरी/अण्डा-दूध-बेड/बिल्डिंग मैटेरियल्स /खाद/बीज/कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्टस/साइकिल-मोटरसाइकिल के पंचर/मरम्मत की दुकानें/ पलम्बर।
साथ ही मछली/मीट की दुकानें, काम्प्लेक्स, शापिंग मॉल, होटल (सत्कार सेवाए) इत्यादि पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे।
वही जनपद के 02 हॉटस्पॉट क्षेत्रों 1-ढाढा खुर्द मोहल्ला बेलवनिया, नगर पालिका परिषद हाटा, तहसील हाटा, कुशीनगर एवं 2-ग्राम बलुआ तकिया, थाना-पटहेरवा, तहसील तमकुहीराज, कुशीनगर के
तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी इसके अतिरिक्त जनपद में उपरोक्त के अतिरिक्त कहीं भी हॉटस्पॉट /कंटेनमेंट जोन घोषित होता है
तो उक्त क्षेत्र के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी।