दिनांक 06 जून, 2020 के आलोक में कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के फलरवरूम देश व प्रदेश में लागू लॉक-डाउन के दौरान आम जनमानस को जीवनोपयोगी आवश्यक वर्तुओं की आपूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर दिनांक 08 से 30 जून, 2020 तक निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है।
निर्धारित समयावधि के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कडाईसे पालन सुनिश्चित किया जाएगा
क्रम संख्या | दिन | दुकानों के श्रेणियों के नाम | निर्धारित समय |
1 | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार | स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान/कोयले की दुकान / कॉपी-किताब की दुकान / हार्डवेयर वाहन शोरुम/नाई की दुकान/सुपर मार्किट | सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक |
2 | मंगलवार, गुरुवार, शनिवार | किराना/गल्ला/मोबाइल/घडी चश्मा बिकी व रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टी0वी0,फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/वाहन शो-रूम/आटो /बर्तन पार्ट्स/फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन/पान मशाला (तम्बाकू रहित) एव पान सामग्री की दुकाने | सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक |
3 | रविवार | साप्ताहिक बन्दी(अनिवार्य) |
प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक खुलने वाली दुकाने-
मेडिकल्स (दवा की दुकानें)/बेकरी/अण्डा-दूध-ब्रेड/बिल्डिंग मैटेरियल्स/खाद/वीज/ कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स/साइकिल-मोटरसाइकिल के पंचर/मरम्मत की दुकानें/ प्लम्बर/फल सब्जी/मछली/मीट की दुकानें
धर्म-स्थल/पूजा-स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट शासनादेश संख्या-1431/2020 /सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 06 जून, 2020 में दी गयी व्यस्था के अनुसार खोले जा सकते है। उक्त के अतिरिक्त निम्न शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा.
1-धर्मस्थल/पूजा स्थलों के संबंध में प्रत्येक धर्मस्थल के अन्दर एक बार में एक रथान पर 05 से अधिक श्रद्धालु नहीं होने चाहिए मुख्य द्वार पर सेनिटाइजर एवं इनफारेड-थर्मामीटर की व्यवस्था की जाय।
प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क का प्रयोग करना एवं सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना आवश्यक होगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टेम/माइक से सभी आगन्तुकों को कोविड-19 से बचाव के संबंध में जानकारी दी जाय।
- कार्यालय एवं अन्य कार्य स्थल यथा स्टेशन्स, कॉरिडोर, सीढ़ियों पाकिंग रथल, कैफेटेरिया, सभा कक्ष, कान्फ्रेंस हॉल आदि के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने के लिए सेनेटाइजर डिस्पेंसर आदि और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग किया जाय।
कन्टेनमेंट जोन में आने वाले अधिकारी/कर्मचारी उक्त अविधि में कार्यालय उपस्थित न हो तथा घर से ही शासकीय कार्य सम्पादित करें वाहनों के ड्राइवर सामाजिक दूरी बनाये रखेंगे।
कार्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को फेस कवर/मारक का प्रयोग एवं सोशल-डिस्टेंसिंग अनुपालन करना आवश्यक है।
कैफेटिरिया/कैण्टीन/डाइनिंग हॉल में सामाजिक दूरी के मानदण्डों का पालन किया जाय। कार्यालयों को कीटाणु रहित किये जाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निःसंकमण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जो कि विभागीय वेवसाइट पर उपलब्ध है, अनुपालन किया जाय।
- शापिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के समस्त स्थानो पर CCTV कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए। प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर एवं इनफारेड-थर्मामीटर की व्यवस्था की जाय। फेस कवर/मास्क पहनने वाले कार्मिकों/ ग्राहकों/आगंतुकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाय।
कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में पूर्वोपायों को मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज/ AV का प्रयोग किया जाय।
सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त स्टॉफ तैनात किया जाय। होम डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टॉफ की थर्मल-स्क्रीनिंग की जाय।
ऐसे कार्यकम/ इवेंट आदि जिनमें भीड इकट्ठा होने की सम्भावना हो, निषिद्ध रहेंगे परिसर के अन्दर एवं शौचालयों की निरन्तर साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए।
होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान-पत्र के साथ विस्तृत जानकारी व स्व-घोषणा पत्र लिया जाय। रेस्टोरेन्ट में डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जाए पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाय।
सामान्य शर्ते:
- तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला/गुटका के निर्माण/भण्डारण /विकय पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के पान मसाला खा कर व सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा
तथा किसी भी प्रकार का पान मशाला व अन्य खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो भी दुकानें रोस्टर के अनुसार खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस-कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करती होगी,
जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिकी नहीं की जायेगी।
- मिठाई की दुकान इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नहीं खाएगा एवं बिकी के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
- सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल-डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी।
इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस-मास्क, फेस – कवर, ग्लब्स का प्रयोग किया जाएगा।
यदि कपडे का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपडा/सामग्री का प्रयोग किया जाए।
- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1382/2020/सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 31 मई, 2020 में दिये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
विशेषः
जनपद के 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी।
इसके अतिरिक्त जनपद में उपरोक्त के अतिरिक्त कहीं भी हॉटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन घोषित होता है तो उक्त क्षेत्र के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी।