कुशीनगर : जिलाधिकारी ने कुछ शर्तों के साथ 06 दिनों के लिये दुकानें खोलने की अनुमति (Permision) दे दी है।आदेश में कहा गया है कि
देश व प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस को जीवनोपयोगी(Liveable) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति (Supply)हेतु स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार व्यवस्था (arrangement) निर्धारित की जाती है।
जिसके अनुसार दिनांक 25.05.2020 एवं 30.05.2020 के लिए निर्धारित समयावधि (Stipulated time period)के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती कि दुकानों(Shops) पर सोशल डिस्टेंसिंग(Social Distancing) का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
दिन | कौन-कौन से दुकान (आदेश में कई नये दुकानों को शामिल किया गया) | कब से कब तक |
25 मई, सोमवार को | स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान/कोयले की दुकान / कॉपी-किताब की दुकान / हार्डवेयर वाहन शोरुम/ |
अप० 12 :00 बजे से शाम 06 बजे तक |
26 मई, मंगलवार | किराना/गल्ला/मोबाइल/घडी चश्मा बिकी व रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टी0वी0,फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/वाहन शो-रूम/आटो /बर्तन पार्ट्स/फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन/पान मशाला (तम्बाकू रहित) एव पान सामग्री की दुकाने | सुबह 09 :00 बजे से शाम 06 बजे तक |
27 मई, बुधवार को | स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान/कोयले की दुकान / कॉपी-किताब की दुकान / हार्डवेयर वाहन शोरुम/ |
सुबह 09 :00 बजे से शाम 06 बजे तक |
28 मई, गुरुवार को | किराना/गल्ला/मोबाइल/घडी चश्मा बिकी व रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टी0वी0,फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/वाहन शो-रूम/आटो /बर्तन पार्ट्स/फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन/पान मशाला (तम्बाकू रहित) एव पान सामग्री की दुकाने | सुबह 09 :00 बजे से शाम 06 बजे तक |
29 मई, शुक्रवार | स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान/कोयले की दुकान / कॉपी-किताब की दुकान / हार्डवेयर वाहन शोरुम/ |
सुबह 09 :00 बजे से शाम 06 बजे तक |
30 मई, शनिवार को | किराना/गल्ला/मोबाइल/घडी चश्मा बिकी व रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टी0वी0,फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/वाहन शो-रूम/आटो /बर्तन पार्ट्स/फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन/पान मशाला (तम्बाकू रहित) एव पान सामग्री की दुकाने | सुबह 09 :00 बजे से शाम 06 बजे तक |
31 मई, रविवार को | साप्ताहिक बंदी(अनिवार्य) | सुबह 09 :00 बजे से शाम 06 बजे तक |
प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक खुलने वाली दुकाने-
मेडिकल्स (दवा की दुकानें)/बेकरी/अण्डा-दूध-ब्रेड/बिल्डिंग मैटेरियल्स/खाद/वीज/ कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स/साइकिल-मोटरसाइकिल के पंचर/मरम्मत की दुकानें/ प्लम्बर।
मछली/मीट की दुकानें प्रतिदिन दोपहर 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक खुलेंगी।
बडे शोरूम, बडी दुकानें, काम्प्लेक्स, शापिंग मॉल, होटल (सत्कार सेवाएं) इत्यादि पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे।
यह व्यवस्था दिनांक 25 से 31 मई, 2020 के लिए बनायी गयी है। इसके उपरान्त पुनः व्यवस्था के सम्बन्ध में पृथक से आदेश दिया जायेगा।
विशेष:
1 तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला/गुटका के निर्माण/भण्डारण /विक्रय पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के पान मसाला खा कर व सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी प्रकार का पान मशाला व अन्य खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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जनपद के 07 हॉटस्पॉट क्षेत्रों
1-ढाढा खुर्द मोहल्ला बेलवनिया, नगर पालिका परिषद हाटा, तहसील हाटा, कुशीनगर एवं
2-ग्राम बलुआ तकिया, थाना-पटहेरवा, तहसील तमकुहीराज, कुशीनगर
3-ग्राम काटी, तहसील पडरौना, जनपद कुशीनगर,
4-ग्राम कटाई भरपुरवा, तहसील खड्डा, जनपद कुशीनगर,
5-ग्राम रामपुर मिश्रौली, तहसील पडरौना, जनपद कुशीनगर,
6-पडरी मल्लाह टोली, तहसील हाटा, कुशीनगर एवं
7-सखवनिया बुजुर्ग (शिवराजपुर टोला), तहसील कसया,
कुशीनगर के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जनपद में उपरोक्त के अतिरिक्त कहीं भी हॉटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन घोषित होता है तो उक्त क्षेत्र के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी।