Friday, April 26, 2024
Homeदेशनैनिताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश...

नैनिताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया

hicourt

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है। नैनिताल कोर्ट ने कहा कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने 29 अप्रैल को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का भी आदेश दिया है और कहा है कि कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 356 का उपयोग सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के खिलाफ किया गया था।

इससे पहले, राज्य में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी करते हुए पूछा था, ‘क्या इस केस में सरकार प्राइवेट पार्टी है?’ बीजेपी के बहुमत के दावों के बीच कोर्ट ने केंद्र से एक हफ़्ते तक राष्ट्रपति शासन नहीं हटाने का भरोसा देने के लिए कहा था। जब केंद्र ने कहा कि वह इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा या नहीं, तो हाई कोर्ट ने कहा, ‘आपके इस तरह के व्यवहार से हमें तकलीफ हुई है।’

Prabhat

कुशीनगर लाइव.com के साथ विगत 05 वर्ष से जुडाव,जो कुशीनगर लोकप्रिय न्यूज़ साइट है.जहा प्रतिदिन हजारों लोग साइट पर विजिट करते है.

Durgesh rai kushinagar
Prabhathttps://kushinagarlive.com
कुशीनगर लाइव.com के साथ विगत 05 वर्ष से जुडाव,जो कुशीनगर लोकप्रिय न्यूज़ साइट है.जहा प्रतिदिन हजारों लोग साइट पर विजिट करते है.
RELATED ARTICLES

Most Popular