कुशीनगर (प्रभात):जिले के कोतवाली हाटा पुलिस को नकली देशी शराब की फैक्ट्री चला रहे आठ लोगो को गिफ्तार किया तथा पुलिस ने दो वाहन जप्त किये है जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गयी है जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने किया.
मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाटा शैलेश कुमार सिंह मय टीम आज दिनांक 07.06.2017 की भोर में मुखबीर की सूचना पर एनएच 28 पर मुजहना हेतिम कट थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर से वाहन पिकअप 407 रजिस्ट्रेशन नं0 यूपी 56 टी 3262 से 180 पेटी व रेकी करते हुए आगे पीछे चल रहे विना नम्वर के वाहन महिन्द्रा KUV से 07 पेटी एवं बोलेरो वाहन नं0 यूपी 57 एबी 7172 से 10 पेटी अवैध अपमिश्रित नकली शराब बरामद की गयी.
वाहन में सवार इस पुरे रैकेट का सरगना अमरनाथ कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई उसने पुलिस को पूछ-ताछ में बताया की मेरे मकान ग्राम सेमरा धूसी थाना कसया जनपद कुशीनगर स्थित मकान से पुरे नकली शराब का फैक्ट्री है जहा पुलिस ने छापेंमरी कर वहा से 0-50 लीटर के प्लास्टिक के दो जरकैन में करीब 100 लीटर स्प्रिट भारी मात्रा में खाली शीशी, ढक्कन, रैपर, होलोग्राम, पैकिंग मशीन, प्लास्टिक का पाईप ,कीप , कैची व बिक्री का 35000 रूपया नकद आदि की बरामदगी की गयी.
तथा उसके इस कार्य में लगे उसके सभी सहयोगियो को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिनकी पहचान संजय गोविन्द राव पुत्र रामअशीष गोविन्द राव निवासी पपौर थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, 3- अशोक कुशवाहा पुत्र जयराम निवासी टेकुआटार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, 4- जितेन्द्र शाहनी पुत्र गोवर्धन निवासी हरखा प्यास थाना घुघुली जनपद महराजगंज, 5- विक्की प्रसाद पुत्र श्री वंशी किशोर प्रसाद निवासी मठिया दयाराम थाना कुचाय कोट जिला गोपालगंज विहार, 6- नरायन सोनी पुत्र वृज किशोर निवासी जलालपुर थाना कुचाय कोट जिला गोपालगंज विहार, 7- प्रितम मद्देशिया पुत्र शारदा निवासी मथुरानगर थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, 8- कृष्ण गोपाल राव उर्फ कृष्णा यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव निवासी पिङरी थाना रामकोला कुशीनगर के रूप में हुई है.
पुलिस को इन्होने बताया की अवैध अपमिश्रित नकली शराब तैयार कर जनपद के अन्दर , पङोसी जनपदो में तथा बिहार प्रान्त में बेचकर भारी मुनाफा कमाया है.
सबसे बड़ी बात यह भी है की नकली शराब देखने में सरकारी देशी शराब की दुकान में बिकने वाली शराब जैसी प्रतीत होती जिसका पहचान करना बहुत ही मुश्किल है पुलिस ने’ इस समंध में बताया की मु0अ0सं0 302/2017 धारा 419/420/467/468/471/255/259/272 भादवि व 60/62A आबकारी अधिनियम व 54/64 कापी राइट एक्ट पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है.